दुर्ग। शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नगर निगम ने बल्क वेस्ट जनरेटरों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत स्कूल, कॉलेज, होटल, मैरिज पैलेस, हॉस्टल और बड़ी आवासीय कॉलोनियों के संचालकों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

नगर निगम के डाटा सेंटर में आयोजित समीक्षा बैठक में महापौर अलका बाघमार, निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, होटल, मैरिज पैलेस, शैक्षणिक संस्थानों, हॉस्टल और बड़ी आवासीय कॉलोनियों के संचालक एवं प्रतिनिधि मौजूद रहे।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के तहत सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को कचरे का वैज्ञानिक और निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रबंधन सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए सीपीसीबी पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य किया गया है।

निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यदि कोई संस्था या प्रतिष्ठान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की अनदेखी करता है या कचरे के निस्तारण में लापरवाही बरतता है, तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाने के साथ आवश्यक होने पर लाइसेंस निलंबित करने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है।

अधिकारियों ने कहा कि स्वच्छ और कचरा-मुक्त शहर बनाने में सभी की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने सभी संस्थानों और प्रतिष्ठानों से नियमों का पालन करते हुए नगर निगम का सहयोग करने की अपील की।