पेण्ड्रा-मरवाही। मरीजों के उपचार में गंभीर लापरवाही और नियमों के उल्लंघन के आरोपों के बाद सेमरा (गौरेला रोड) स्थित डी.डी. हॉस्पिटल पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। दो महिला मरीजों की मौत के मामले में कलेक्टर एवं पर्यवेक्षी प्राधिकारी ने अस्पताल का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही अस्पताल के ऑपरेशन थियेटर (OT), आईसीयू और वार्ड को सील करने के आदेश जारी किए गए हैं।
प्रशासन के अनुसार, विकासखंड पेण्ड्रा के ग्राम बेदरचुआ निवासी ज्योति सोनवानी को 11 जून को जिला अस्पताल से सिम्स बिलासपुर रेफर किया गया था। आरोप है कि रास्ते में एम्बुलेंस को रोककर एक एजेंट ने उन्हें डी.डी. हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, जहां 11 से 16 जून तक उपचार किया गया। हालत बिगड़ने पर उन्हें दोबारा सिम्स रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल के सामने चक्काजाम कर अवैध वसूली और लापरवाही के आरोप लगाए।
दूसरा मामला ग्राम जिलगा की 35 वर्षीय गर्भवती महिला लीलावती का है। उन्हें गंभीर एक्लैम्पसिया और एनीमिया की स्थिति में अस्पताल में भर्ती कर ऑपरेशन किया गया। आरोप है कि आवश्यक विशेषज्ञ और सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के बावजूद उनका इलाज किया गया। बाद में हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां 20 जून को उनकी मृत्यु हो गई।
17 और 18 जून को प्रशासनिक अधिकारियों एवं चिकित्सकों की संयुक्त जांच टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि अस्पताल में भर्ती मरीजों और ऑपरेशन के बाद देखभाल के लिए न तो कोई चिकित्सक मौजूद था और न ही पर्याप्त प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ। अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ और एनेस्थेटिस्ट भी उपलब्ध नहीं थे, जबकि गंभीर सर्जरी की जा रही थीं। जांच में यह भी सामने आया कि अस्पताल ने एक्लैम्पसिया जैसी गंभीर बीमारी के उपचार का दावा किया था, जबकि उसके लिए आवश्यक सुविधाएं मौजूद नहीं थीं।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) ने 23 जून को अस्पताल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अस्पताल संचालक द्वारा 30 जून को प्रस्तुत जवाब को प्रशासन ने असंतोषजनक माना।
इसके बाद कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम, 2010 के तहत अस्पताल का पंजीयन (लाइसेंस) निलंबित करने और अस्पताल के ओटी, आईसीयू एवं वार्ड को तत्काल प्रभाव से सील करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश की प्रतिलिपि स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा पुलिस अधीक्षक सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।





