रायपुर। राजधानी रायपुर में दुकानों की ब्रांडिंग और आउटडोर विज्ञापनों को लेकर नगर निगम ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं। आउटडोर एडवरटाइजमेंट पॉलिसी-2024 के तहत अब बिना अनुमति किसी भी प्रकार का विज्ञापन, ब्रांडिंग या प्रचार सामग्री लगाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ई-चालान के जरिए कार्रवाई की जाएगी।

दुकानों पर केवल नाम का बोर्ड लगाने की अनुमति

नगर निगम के नए नियमों के अनुसार दुकानदार अब अपनी दुकान पर केवल प्रतिष्ठान और संचालक का नाम प्रदर्शित कर सकेंगे। यदि किसी कंपनी, ब्रांड, ऑफर, डिस्काउंट, एलईडी स्क्रीन या अन्य प्रचार सामग्री का प्रदर्शन करना है, तो पहले नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

बिना अनुमति ब्रांडिंग, ऑफर, सेल बोर्ड, एलईडी डिस्प्ले या किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाने पर संबंधित प्रतिष्ठान पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

होर्डिंग और हवाई विज्ञापनों पर भी सख्ती

नगर निगम ने अनधिकृत आउटडोर विज्ञापनों के खिलाफ भी कड़े प्रावधान लागू किए हैं। बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग पर कम से कम एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, बलून विज्ञापन पर प्रति आयोजन 10 हजार रुपये और बिना अनुमति किए गए हवाई विज्ञापन पर दो लाख रुपये तक का जुर्माना तय किया गया है।

पोस्टर और फ्लेक्स के लिए 10 स्थान चिन्हित

शहर में अवैध पोस्टरबाजी रोकने के लिए नगर निगम ने सभी 10 जोनों में पोस्टर और फ्लेक्स लगाने के लिए निःशुल्क स्थान निर्धारित किए हैं।

  • जोन-1: दम्मानी पेट्रोल पंप, गुढ़ियारी पड़ाव, पैराडाइज होटल
  • जोन-2: एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड
  • जोन-3: जोन कार्यालय, एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड
  • जोन-4: पुराना धरना स्थल, बूढ़ातालाब
  • जोन-5: गोल चौक, लाखेनगर, चंगोराभाठा
  • जोन-6: आईएसबीटी, पीनी पसारी, 100 बिस्तर अस्पताल बाउंड्री
  • जोन-7: कबीर चौक फ्लाईओवर
  • जोन-8: पीनी पसारी सब्जी मंडी
  • जोन-9: मढ़िया तालाब, जोरा, फुंडहर पानी टंकी
  • जोन-10: जोन कार्यालय, अमलीडीह गौठान

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि इन निर्धारित स्थानों के अलावा किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पोस्टर या फ्लेक्स लगाने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

एक सप्ताह की मोहलत

नगर निगम ने दुकानदारों, विज्ञापन एजेंसियों, राजनीतिक दलों, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों तथा शैक्षणिक संस्थानों को नियमों का पालन करने और आवश्यक अनुमति लेने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। इसके बाद विशेष अभियान चलाकर बिना अनुमति लगाए गए विज्ञापनों के खिलाफ ई-चालान जारी कर कार्रवाई की जाएगी।