रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नगर निगमों की तकनीकी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2018 में संशोधन किया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने संशोधित नियमों की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी है।

संशोधित नियमों के तहत नगर निगमों में संरचना अधिकारी (Structural Officer) और सहायक संरचना अधिकारी (Assistant Structural Officer) के नए पद शामिल किए गए हैं।

नियमों के अनुसार, संरचना अधिकारी के सभी पद शत-प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। वहीं सहायक संरचना अधिकारी के 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती और शेष 50 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति के जरिए नियुक्ति की जाएगी।

सहायक संरचना अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एमटेक (M.Tech) की डिग्री होना अनिवार्य होगा।

सरकार का मानना है कि इन नए पदों के सृजन और भर्ती व्यवस्था में बदलाव से नगर निगमों में भवनों एवं अन्य संरचनात्मक परियोजनाओं की तकनीकी निगरानी और गुणवत्ता में सुधार होगा।