बीजापुर। बीजापुर तहसील कार्यालय में पदस्थ राजस्व विभाग के सहायक ग्रेड-02 मासाराम कड़ियाम के खिलाफ शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने के मामले में विभागीय कार्रवाई की गई है। जांच में आरोप प्रमाणित होने के बाद उनकी एक आगामी वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया गया है।

जानकारी के अनुसार, कार्यालय कलेक्टर बीजापुर की ओर से कर्मचारी को कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही के आरोप में कारण बताओ नोटिस और आरोप पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर विभागीय जांच शुरू की गई और जांच अधिकारी व प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति की गई।

विभागीय जांच के दौरान संबंधित कर्मचारी को अपना पक्ष रखने, साक्ष्य प्रस्तुत करने और प्रतिपरीक्षण का पूरा अवसर दिया गया। सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें लगाए गए दोनों आरोप सही पाए गए।

जांच प्रतिवेदन के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत मासाराम कड़ियाम पर एक आगामी वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने का दंड लगाया गया है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि मामले में अब कोई अन्य कार्रवाई शेष नहीं है, इसलिए प्रकरण का निराकरण करते हुए आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।