जशपुर। जशपुर जिले के कांसाबेल थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने 62 वर्षीय आरोपी विनोद एक्का उर्फ छोटा दादू को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले में एफआईआर दर्ज होने के करीब 40 दिन के भीतर न्यायालय ने फैसला सुनाया।
13 अगस्त को दर्ज हुई थी एफआईआर
पुलिस के अनुसार, 9 अगस्त 2026 को आरोपी बालिका को अपने घर ले गया था। अगले दिन बालिका ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद 13 अगस्त को कांसाबेल थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की।
विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने 2 सितंबर को न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए।
पॉक्सो एक्ट के तहत हुई सजा
24 सितंबर को अपर सत्र न्यायाधीश एवं एफटीसी जशपुर जनार्दन खरे की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और बीएनएस की धारा 65(2) के तहत 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
न्यायालय के आदेश के अनुसार, दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
अभियोजन पक्ष ने रखे मामले से जुड़े साक्ष्य
मामले में विशेष लोक अभियोजक अनुपम कुमार तिर्की ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। पुलिस के अनुसार, विवेचना कांसाबेल थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ताम्रकार के नेतृत्व में पूरी की गई।
अदालत के फैसले के बाद आरोपी को सुनाई गई सजा के तहत जेल भेजने की कार्रवाई की गई।




