रायपुर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब प्रदेश के सभी सरकारी, निजी, अनुदान प्राप्त और आरटीई के तहत संचालित विद्यालयों का शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। नई व्यवस्था के तहत वर्ष 2027 से स्कूल 16 जून के बजाय 1 अप्रैल से खुलेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं।
नई व्यवस्था के अनुसार कक्षा पहली में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु 1 अप्रैल तक कम से कम छह वर्ष होना अनिवार्य होगी। हालांकि, जिन बच्चों की आयु 1 अप्रैल तक पूरी नहीं होगी, लेकिन 1 जुलाई तक छह वर्ष हो जाएगी, उन्हें अधिकतम तीन महीने की छूट देकर प्रवेश दिया जा सकेगा।
सीजी बोर्ड और सीबीएसई के बीच खत्म होगा अंतर
अब तक सीबीएसई स्कूलों में नया सत्र अप्रैल से शुरू हो जाता था, जबकि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (सीजी बोर्ड) के स्कूल जून के मध्य में खुलते थे। करीब ढाई महीने के इस अंतर के कारण विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम पूरा करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में परेशानी होती थी। नई व्यवस्था लागू होने से दोनों शिक्षा प्रणालियों का शैक्षणिक कैलेंडर लगभग एक समान हो जाएगा।
समय पर मिलेंगी किताबें, यूनिफॉर्म और साइकिल
स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह के अनुसार इस बदलाव का उद्देश्य विद्यार्थियों को अधिक अध्ययन समय उपलब्ध कराना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। नई व्यवस्था के तहत अप्रैल में ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, यूनिफॉर्म और साइकिल वितरित कर दी जाएगी। इसके बाद 1 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा और छुट्टियों के बाद नियमित पढ़ाई बिना किसी देरी के शुरू हो जाएगी।
सभी स्कूलों में लागू होगा नियम
यह व्यवस्था प्रदेश के सभी सरकारी, निजी, अनुदान प्राप्त विद्यालयों और शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर होने वाले प्रवेश पर भी लागू होगी।
हालांकि, किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय की प्री-प्राइमरी (केजी) उत्तीर्ण कर पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों पर नई आयु सीमा लागू नहीं होगी। ऐसे विद्यार्थियों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी), अंकसूची या स्कोर कार्ड में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।
नई व्यवस्था एक नजर में
- शैक्षणिक सत्र: 1 अप्रैल से 31 मार्च
- स्कूल खुलेंगे: वर्ष 2027 से 1 अप्रैल
- ग्रीष्मकालीन अवकाश: 1 मई से 15 जून
- पहली कक्षा में प्रवेश: 1 अप्रैल तक 6 वर्ष की आयु अनिवार्य
- विशेष छूट: 1 जुलाई तक आयु पूरी होने पर प्रवेश संभव
- लागू होगा: सरकारी, निजी, अनुदान प्राप्त और आरटीई के तहत सभी विद्यालयों में
- अप्रैल में ही वितरण: पाठ्यपुस्तकें, यूनिफॉर्म और साइकिल
- मुख्य उद्देश्य: विद्यार्थियों को अधिक अध्ययन समय, समय पर पाठ्यक्रम पूरा कराना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार





