कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) को बड़ा झटका देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा पार्टी के तीन बैंक खातों पर लगाई गई 'डेबिट फ्रीज' को हटाने से इनकार कर दिया। जस्टिस कृष्णा राव की एकल पीठ ने अंतरिम राहत देने से मना करते हुए कहा कि फिलहाल ईडी की कार्रवाई में अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके साथ ही करीब 440 करोड़ रुपये जमा वाले तीनों बैंक खातों से अगले आदेश तक कोई निकासी नहीं हो सकेगी।
164 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन की जांच
ईडी इन बैंक खातों में 164 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन की जांच कर रही है। जांच के तहत एजेंसी ने हाल ही में उस निजी बैंक से विस्तृत जानकारी मांगी थी, जहां इन खातों में से एक संचालित है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर ईडी ने खातों पर डेबिट रोक लगाने का आदेश जारी किया था।
पहले पुलिस ने लगाई थी रोक, फिर ईडी ने की कार्रवाई
इन खातों पर सबसे पहले पश्चिम बंगाल पुलिस के निर्देश पर डेबिट प्रतिबंध लगाया गया था। हालांकि, इसी महीने जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने पुलिस की ओर से लगाई गई रोक में आंशिक और अस्थायी राहत दी थी।
इसके बाद ईडी ने अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए तीनों बैंक खातों को दोबारा फ्रीज कर दिया। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए टीएमसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन अदालत ने फिलहाल पार्टी को कोई राहत देने से इनकार कर दिया। अब मामले की अगली सुनवाई तक तीनों खातों से किसी भी प्रकार की निकासी पर रोक जारी रहेगी।





