सूरजपुर। जिले के भटगांव थाना क्षेत्र में कक्षा 11वीं की एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार सहायक शिक्षक मधुसूदन गुप्ता के खिलाफ शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक सिन्हा ने शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय प्रेमनगर स्थित शिक्षा कार्यालय निर्धारित किया गया है।

पुलिस के अनुसार, छात्रा ने शिक्षक पर जबरन दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर उसे धमकाते हुए लगातार शोषण करने का आरोप लगाया है। शिकायत सामने आने के बाद भटगांव पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया। अदालत में पेश किए जाने के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मामले की जांच जारी है।

गिरफ्तारी के बाद विभागीय कार्रवाई

शिक्षा विभाग ने एफआईआर और गिरफ्तारी की जानकारी मिलने के बाद आरोपी शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की। निलंबन आदेश में संबंधित कृत्य को प्रथम दृष्टया शिक्षकीय गरिमा और विभाग की छवि के प्रतिकूल माना गया है। विभाग ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उल्लंघन की श्रेणी में मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी किया।

निलंबन अवधि में नियमानुसार निर्वाह भत्ता देने का प्रावधान रहेगा। वहीं पुलिस पूरे मामले में आगे की विवेचना कर रही है।