कांकेर। जिले में 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विभा पाण्डेय ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा दी।


घर में सो रही बच्ची को ले जाने का था आरोप

मामला मार्च 2026 का है। पुलिस के अनुसार, कांकेर कोतवाली थाना क्षेत्र में 5 वर्षीय बच्ची अपने घर में सो रही थी। आरोप है कि इसी दौरान दोनों आरोपी उसे घर से उठाकर अपने साथ ले गए।

इसके बाद बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।


पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया था गिरफ्तार

शिकायत मिलने के बाद कांकेर कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया।


अभियोजन पक्ष ने पेश किए साक्ष्य

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपों के समर्थन में साक्ष्य, दस्तावेज और अन्य जरूरी प्रमाण अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए।

सभी पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी माना।


अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विभा पाण्डेय ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

मामले में अदालत के फैसले के साथ ही लंबी न्यायिक प्रक्रिया पूरी हुई और दोनों दोषियों को गंभीर अपराध के लिए दंडित किया गया।