रायपुर। रायपुर ग्रामीण के राखी थाना में पदस्थ प्रोविजनल उप निरीक्षक महेश कुमार ओगरे को अवैध वसूली के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। शिकायत में उन पर कथित रूप से दबाव बनाकर पैसे ऐंठने का आरोप लगाया गया था। प्रारंभिक जांच के बाद मामले को गंभीर मानते हुए एसपी रायपुर ग्रामीण श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने निलंबन का आदेश जारी किया है।
निलंबन अवधि के दौरान महेश कुमार ओगरे का मुख्यालय पुलिस लाइन, रायपुर ग्रामीण निर्धारित किया गया है।
मामले की विवेचना के दौरान मिली थी शिकायत
जारी आदेश के मुताबिक, प्रोविजनल उप निरीक्षक महेश कुमार ओगरे राखी थाना में दर्ज अपराध क्रमांक 10/2026 की विवेचना कर रहे थे। इसी दौरान उनके खिलाफ कथित रूप से दबाव बनाकर अवैध वसूली करने और पैसे ऐंठने की शिकायत सामने आई।
शिकायत मिलने के बाद मामले की प्रारंभिक जांच कराई गई। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर एसआई के आचरण पर सवाल उठे।
पद के अनुचित इस्तेमाल का आरोप
प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया पाया गया कि संबंधित अधिकारी का आचरण पुलिस विभाग की निष्पक्ष कार्यप्रणाली के अनुरूप नहीं था। उन पर अपने पद का अनुचित इस्तेमाल करने का भी आरोप है।
इस कृत्य को गंभीर कदाचरण की श्रेणी में मानते हुए विभागीय स्तर पर कार्रवाई की गई।
SP ने जारी किया निलंबन आदेश
मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी रायपुर ग्रामीण श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने प्रोविजनल एसआई महेश कुमार ओगरे को निलंबित करने का आदेश जारी किया।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पुलिस लाइन, रायपुर ग्रामीण रहेगा। मामले में आगे की विभागीय प्रक्रिया जांच के आधार पर की जाएगी।
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