रायपुर। राजधानी रायपुर में आगामी धार्मिक पर्वों को देखते हुए नगर पालिक निगम ने मांस-मटन की बिक्री को लेकर विशेष आदेश जारी किया है। निगम के पूरे क्षेत्र में निर्धारित पांच दिनों तक पशुवध गृह और मांस-मटन की सभी दुकानें बंद रहेंगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम स्वास्थ्य विभाग के अनुसार धार्मिक पर्वों के दौरान शहर में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। निगम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाए और किसी भी दुकान, होटल या अन्य प्रतिष्ठान में प्रतिबंधित दिनों में मांस-मटन की बिक्री न होने दी जाए।


इन 5 तारीखों को बंद रहेंगी मांस-मटन की दुकानें

रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 14 सितंबर 2026 को श्री गणेश चतुर्थी, 15 सितंबर को पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस, 22 सितंबर को डोल ग्यारस, 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी तथा 26 सितंबर को पर्युषण पर्व के संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा दिवस के अवसर पर पशुवध गृह और मांस-मटन विक्रय की दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

इन तिथियों पर निगम सीमा के भीतर संचालित मांस, मटन और पशुवध से संबंधित प्रतिष्ठानों को कारोबार बंद रखना होगा। निगम प्रशासन ने साफ किया है कि आदेश की अनदेखी करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


जोन अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी

आदेश के पालन की जिम्मेदारी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और जोन स्वच्छता निरीक्षकों को दी गई है। अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिबंधित दिनों में किसी भी दुकान से मांस-मटन की बिक्री न हो।

नगर निगम की टीम अलग-अलग इलाकों में निरीक्षण भी करेगी। यदि कोई प्रतिष्ठान नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ मौके पर कार्रवाई की जा सकती है।


होटल और अन्य प्रतिष्ठान भी निगरानी के दायरे में

प्रतिबंध केवल मांस-मटन की दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा। होटल, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों पर भी निगम की नजर रहेगी। निर्धारित तिथियों पर यदि किसी होटल या अन्य स्थान पर मांस-मटन की बिक्री करते पाया गया तो संबंधित सामग्री जब्त की जा सकती है।

महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर निगम की टीम को निगरानी बढ़ाने के लिए कहा गया है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि धार्मिक पर्वों के दौरान जारी प्रतिबंध का व्यावहारिक रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए।


उल्लंघन पर जब्ती के साथ कार्रवाई

नगर निगम प्रशासन ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित दिनों में मांस-मटन की बिक्री करते पाए जाने पर सामग्री जब्त करने के साथ संबंधित व्यक्ति, दुकान या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निगम ने व्यापारियों और प्रतिष्ठान संचालकों से आदेश का पालन करने की अपील की है।