रायपुर। राजधानी रायपुर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने एक महिला हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार, टिकरापारा क्षेत्र की रहने वाली मोनिका सचदेव को दो महीने के लिए रायपुर समेत छह जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने का आदेश दिया गया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की संबंधित धाराओं के तहत की गई है।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, मोनिका सचदेव के खिलाफ वर्ष 2005 से अब तक 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन प्रकरणों में मारपीट, धमकी, अवैध वसूली और लूट से जुड़े आरोपों के अलावा आबकारी अधिनियम और एनडीपीएस एक्ट के मामले भी शामिल बताए गए हैं। मामले सिटी कोतवाली, टिकरापारा, गोलबाजार और सिविल लाइन थानों में दर्ज किए गए हैं।
पुलिस उपायुक्त पश्चिम क्षेत्र की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच की गई। पुलिस का दावा है कि महिला की गतिविधियों को लेकर आसपास के इलाके में भय का माहौल था और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी हुई थी। इसके बाद रायपुर पुलिस कमिश्नर ने 30 सितंबर 2026 को जिला बदर का आदेश जारी किया।
आदेश के तहत मोनिका सचदेव को रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिले की राजस्व सीमाओं से दो महीने तक बाहर रहना होगा। पुलिस ने कहा है कि शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आदतन अपराधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।





