रायपुर। जन्माष्टमी पर्व को देखते हुए छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को शराब और मांस की बिक्री पर रोक रहेगी। इस संबंध में आबकारी विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग ने अलग-अलग आदेश जारी किए हैं।
शराब दुकानें, बार और क्लब रहेंगे बंद
आबकारी विभाग के आदेश के अनुसार, जन्माष्टमी के दिन प्रदेशभर की सभी देशी और विदेशी शराब दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही बार, क्लब बार और रेस्टोरेंट में भी शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी।
यानी शुक्रवार को शराब की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
पशु वध गृह और मांस की दुकानें भी रहेंगी बंद
जन्माष्टमी के अवसर पर प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्रों में संचालित पशु वध गृह और मांस बिक्री की दुकानों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में संबंधित निकायों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि निर्धारित दिन मांस बिक्री और पशु वध से जुड़ी गतिविधियां संचालित न हों।
नियमों का पालन कराने के निर्देश
दोनों विभागों ने स्थानीय प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को आदेश का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। जन्माष्टमी के दिन प्रतिबंधित गतिविधि पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।





