कांकेर। शराब के नशे में विद्यालय पहुंचना एक प्रधान पाठक को भारी पड़ गया। शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए संबंधित प्रधान पाठक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) रमेश कुमार निषाद ने निलंबन आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार, विकासखंड नरहरपुर के प्राथमिक शाला डोकरानाला में पदस्थ प्रधान पाठक शोभाराम ध्रुव के विरुद्ध कर्तव्य के प्रति लापरवाही और अनुशासनहीनता की पुष्टि होने पर कार्रवाई की गई है।

बताया गया कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी, नरहरपुर की जांच प्रतिवेदन में प्रधान पाठक शोभाराम ध्रुव को विद्यालय में मदिरापान की अवस्था में उपस्थित पाया गया। यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम (1), (2) एवं (3) का गंभीर उल्लंघन माना गया।

इसी आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कोयलीबेड़ा निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।