रायपुर। महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2026 को रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देश के बाद रायपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

आदेश के मुताबिक नगर निगम सीमा के भीतर स्थित सभी पशुवध गृह, मांस-मटन की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान इस दिन मांस-मटन की बिक्री नहीं कर सकेंगे। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित सामग्री को मौके पर ही जब्त किया जाएगा और जिम्मेदार व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


सुबह से निरीक्षण करेंगी निगम की टीमें

नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित कराने के लिए निगरानी व्यवस्था भी तैयार की है। सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।

टीमें सुबह से शहर के अलग-अलग इलाकों में जांच करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि कोई भी मांस-मटन दुकान या संबंधित प्रतिष्ठान संचालित न हो।


होटल और रेस्टोरेंट में भी नहीं होगी बिक्री

आदेश केवल मांस-मटन की दुकानों तक सीमित नहीं है। होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी मांसाहारी सामग्री की बिक्री पर रोक रहेगी। प्रतिबंध के बावजूद बिक्री करते पाए जाने पर सामग्री जब्त करने के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


दुकानदारों को पहले से जानकारी देने के निर्देश

नगर निगम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्रों में मांस-मटन विक्रेताओं, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को आदेश की जानकारी समय रहते उपलब्ध कराएं।

महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने प्रतिबंध को प्रभावी रूप से लागू कराने की तैयारी शुरू कर दी है।


शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई

नगर निगम प्रशासन ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। यदि 2 अक्टूबर को कहीं प्रतिबंध के बावजूद मांस-मटन की बिक्री होती दिखाई देती है, तो इसकी जानकारी संबंधित जोन कार्यालय या निगम अधिकारियों को दी जा सकती है।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि गांधी जयंती के दिन पूरे निगम क्षेत्र में प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराया जाएगा।