बलौदाबाजार-भाटापारा। गांजा तस्करी के एक मामले में अदालत ने ओडिशा निवासी अंतरराज्यीय तस्कर को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
यह फैसला विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) बलौदाबाजार संगीता नवीन तिवारी की अदालत ने सुनाया। मामले में भाटापारा शहर पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 17 किलो 60 ग्राम गांजा बरामद किया था।
ओडिशा से ट्रेन में गांजा लेकर पहुंचा था आरोपी
पुलिस के अनुसार मामला 8 जून 2025 का है। भाटापारा शहर थाने में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक कुलमणी बारीक को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ओडिशा से कुछ लोग जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जरिए गांजा लेकर भाटापारा पहुंचने वाले हैं।
सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने स्टेशन रोड स्थित मस्जिद और हनुमान मंदिर अंडरब्रिज के पास घेराबंदी की। पुलिस को देखकर संदिग्धों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन टीम ने पीछा कर मुख्य आरोपी शिबा रायता को ट्रॉली सूटकेस और बैग के साथ पकड़ लिया।
सूटकेस और बैग से मिला 17.060 किलो गांजा
आरोपी के सामान की तलाशी लेने पर भूरे रंग के सेलो टेप में पैक 17.060 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके पर गवाहों की मौजूदगी में गांजे की तौल, जब्ती और पंचनामा सहित अन्य कानूनी कार्रवाई पूरी की।
इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
मोबाइल और तकनीकी साक्ष्यों की भी हुई जांच
विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन और उससे जुड़े नंबरों की तकनीकी जांच कर गांजा तस्करी से जुड़े साक्ष्य जुटाए। स्वतंत्र गवाहों के बयान दर्ज करने के साथ फॉरेंसिक रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज भी न्यायालय में पेश किए गए।
विवेचना पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक संतोष कुमार कन्नौजे ने अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क रखे।
अदालत ने तस्कर को ठहराया दोषी
न्यायालय ने साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शिबा रायता, उम्र 31 वर्ष, निवासी ग्राम भालीपंक, पंचायत चांदीपुट, थाना मोहना, जिला गजपति, ओडिशा को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(b)(ii)(B) के तहत दोषी पाया।
अदालत ने उसे सात वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस का कहना है कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के साथ मामलों में मजबूत विवेचना और ठोस साक्ष्य जुटाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि आरोपियों को न्यायालय से सजा दिलाई जा सके।





