रायपुर। गुल्लू शासकीय शराब दुकान से जुड़े अवैध शराब तस्करी मामले में आरंग पुलिस की कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग ने भी सख्त कदम उठाया है। अमोदी प्राथमिक शाला में पदस्थ सहायक शिक्षक एवं संकुल समन्वयक तीरित राम बांधे की कथित संलिप्तता सामने आने और 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
अर्टिगा कार से ले जाई जा रही थी शराब
मामला रविवार रात का है। थाना प्रभारी आरंग निरीक्षक नरेश साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त पर थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि अर्टिगा कार क्रमांक CG 04 QB 5200 में ग्राम गुल्लू शराब भट्ठी से बड़ी मात्रा में शराब अवैध रूप से ले जाई जा रही है।
पुलिस ने रानीसागर हनुमान मंदिर के पास घेराबंदी कर कार को रोका। तलाशी के दौरान वाहन से 160 पाव यानी 28.800 बल्क लीटर देशी मसाला शराब बरामद की गई। इसकी कीमत करीब 16 हजार रुपये बताई गई।
पुलिस ने शराब तस्करी में इस्तेमाल करीब 8 लाख रुपये की अर्टिगा कार समेत कुल 8.16 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की।
सात आरोपी किए गए गिरफ्तार
इस मामले में पुलिस ने शराब दुकान सुपरवाइजर उबारन दास पुरैना, सेल्समैन राजेश काटले, मल्टी-वर्कर सुरेश बांधे, वाहन चालक भरत रात्रे, दिलीप कुमार कुर्रे, भागवत बारले और शिक्षक तीरित राम बांधे समेत कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार किया।
सभी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत गैर-जमानती मामला दर्ज किया गया।
48 घंटे से अधिक हिरासत में रहने पर निलंबन
पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया था, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। शिक्षक तीरित राम बांधे के 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी जी. सतीश कुमार ने निलंबन आदेश जारी किया।
शिक्षा विभाग के अनुसार उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उल्लंघन और गंभीर नैतिक पतन की श्रेणी में माना गया है।
नियम 9(2)(क) के तहत हुई कार्रवाई
निलंबन की कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(2)(क) के तहत की गई है। यह कार्रवाई आपराधिक प्रकरण में 48 घंटे से अधिक पुलिस या न्यायिक हिरासत में रहने के आधार पर की गई।
तिल्दा BEO कार्यालय रहेगा मुख्यालय
निलंबन अवधि के दौरान तीरित राम बांधे का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO), तिल्दा, जिला रायपुर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।





