रायपुर। छत्तीसगढ़ में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत तय समय-सीमा में आम लोगों के काम नहीं करने वाले कर्मचारियों पर प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। रायपुर जिले के अभनपुर तहसील कार्यालय में जाति प्रमाण पत्र से जुड़े आवेदनों के निराकरण में देरी करने पर पदस्थ स्टेनो के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

जानकारी के अनुसार, अभनपुर तहसील में पदस्थ स्टेनो हेमलता दीवान के पास जाति प्रमाण पत्र से संबंधित 17 आवेदन निर्धारित समय-सीमा बीतने के बाद भी लंबित पाए गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर कार्रवाई की गई।

प्रत्येक आवेदन पर 100 रुपये का अर्थदंड

काम में देरी और लापरवाही पाए जाने पर स्टेनो पर प्रत्येक लंबित आवेदन के लिए 100 रुपये की दर से जुर्माना लगाया गया। इस तरह कुल 1,700 रुपये का अर्थदंड निर्धारित किया गया। जुर्माने की राशि चालान के माध्यम से शासकीय कोष में जमा करा दी गई है।

समय पर सेवा देने के लिए प्रशासन की सख्ती

प्रशासन का कहना है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को निर्धारित समय में सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है। तय अवधि में आवेदनों का निराकरण नहीं होने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। अभनपुर में हुई इस कार्रवाई को भी इसी व्यवस्था के तहत उठाया गया कदम बताया गया है।