रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। राज्य शासन ने कई शासकीय सेवाओं में आवेदन के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
इस फैसले से ऐसे अभ्यर्थियों को दोबारा मौका मिलेगा, जो आयु सीमा पार होने के कारण विभिन्न सरकारी भर्तियों में आवेदन नहीं कर पा रहे थे।
निगम-मंडल और अन्य सेवाओं में भी मिलेगा लाभ
जारी आदेश के अनुसार राज्य शासन की सेवाओं के साथ-साथ निगम-मंडल, नगर सैनिक और अन्य संबंधित सेवाओं में भी अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 45 वर्ष की गई है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों, राजस्व मंडल अध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
पहले की सेवा के आधार पर नहीं मिलेगा अतिरिक्त आयु लाभ
सरकार ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों को पूर्व में की गई सेवाओं के आधार पर आयु सीमा में कोई अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा।
यानी नई अधिकतम आयु सीमा के साथ अलग से पूर्व सेवा अवधि जोड़कर अतिरिक्त छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
पुलिस विभाग की सेवाओं पर लागू नहीं होगा आदेश
इस फैसले में एक महत्वपूर्ण अपवाद भी रखा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि गृह (पुलिस) विभाग की सेवाओं पर यह बढ़ी हुई आयु सीमा लागू नहीं होगी।
पुलिस विभाग की भर्ती के लिए आयु संबंधी नियम संबंधित भर्ती प्रावधानों के अनुसार ही लागू रहेंगे।
आदेश तत्काल प्रभाव से लागू
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों को फायदा मिलने की उम्मीद है, जो अब तक 38 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के कारण सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे।





