रायपुर। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने परिवहन उप-निरीक्षक (गैर-तकनीकी) भर्ती नियमों में अहम संशोधन किया है। अब विभाग के कुल 74 स्वीकृत पदों को तीन अलग-अलग माध्यमों से भरा जाएगा। संशोधित नियमों के अनुसार 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती, 35 प्रतिशत पद पदोन्नति और 15 प्रतिशत पद सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए भरे जाएंगे। नए प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।


50% पदों पर CGPSC से होगी सीधी भर्ती

नए नियमों के तहत परिवहन SI के 74 पदों में से 50 प्रतिशत पद सामान्य अभ्यर्थियों के लिए सीधी भर्ती के जरिए भरे जाएंगे। यह भर्ती छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। वहीं शेष पदों में 35 प्रतिशत पद विभागीय पदोन्नति और 15 प्रतिशत पद सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से भरे जाएंगे।


सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में सिर्फ लिपिक वर्ग को मौका

संशोधित नियमों में सबसे बड़ा बदलाव सीमित प्रतियोगिता परीक्षा की पात्रता को लेकर किया गया है। अब इस परीक्षा में परिवहन विभाग की विभागीय लिपिक वर्गीय सेवा के कर्मचारी ही शामिल हो सकेंगे। पहले इस व्यवस्था में शामिल आरक्षक और प्रधान आरक्षक वर्ग को अब सीमित प्रतियोगिता परीक्षा की पात्रता से बाहर कर दिया गया है।


10 साल की नियमित सेवा जरूरी

सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र लिपिक कर्मचारियों को पहले अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी करनी होगी। इसके बाद कम से कम 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करना अनिवार्य होगा। यह सेवा स्थायी या स्थानापन्न हैसियत में पूरी की गई होनी चाहिए। केवल विभाग में कार्यरत होना इस परीक्षा में शामिल होने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।


विभागीय कर्मचारियों के लिए बदलेंगे अवसर

नियमों में बदलाव के बाद विभागीय कर्मचारियों के लिए SI पद तक पहुंचने के रास्ते भी बदल गए हैं। खास तौर पर आरक्षक और प्रधान आरक्षक वर्ग अब सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से SI बनने का दावा नहीं कर सकेंगे, जबकि पात्र लिपिक कर्मचारियों के लिए यह विकल्प खुला रहेगा।


अब अगली भर्ती प्रक्रिया का इंतजार

राजपत्र में संशोधित नियम लागू होने के बाद अब नजर इस बात पर रहेगी कि परिवहन SI की अगली भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होती है। भर्ती शुरू होने पर सीधी भर्ती, पदोन्नति और सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अलग-अलग पात्रता और प्रक्रिया के अनुसार उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।