बिलासपुर में महिला के भरोसे का उठाया फायदा, मकान खरीदने के नाम पर ऐंठे लाखों रुपये, शादी से मुकरने के बाद पुलिस ने दुर्ग के धमधा से आरोपी को दबोचा
बिलासपुर, 22 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक विधवा महिला को शादी का भरोसा देकर करीब 22 लाख रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक ने महिला और उसके तीन बच्चों को अपनाने का वादा कर पहले उसका विश्वास जीता। इसके बाद मकान खरीदने और घरेलू जरूरतों का हवाला देकर उससे लाखों रुपये ले लिए। रकम मिलने के बाद युवक शादी करने से मुकर गया और महिला से संपर्क तोड़ लिया। पीड़िता की शिकायत पर सरकंडा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पति की मौत के बाद बढ़ाईं नजदीकियां
पुलिस के मुताबिक, पीड़िता के पति का सितंबर 2025 में निधन हो गया था। इसके बाद महिला अपने तीन बच्चों के साथ जीवनयापन कर रही थी। इसी बीच उसका पूर्व परिचित मनोज कुमार यादव उसके संपर्क में आया। आरोप है कि युवक ने महिला से शादी करने और उसके बच्चों की जिम्मेदारी उठाने का आश्वासन दिया।
महिला का आरोप है कि युवक ने विवाह का भरोसा देकर उसका शारीरिक शोषण भी किया। इसके बाद आर्थिक जरूरतों का बहाना बनाकर उससे रुपये मांगने लगा।
घर खरीदने के नाम पर लिए लाखों रुपये
शिकायत के अनुसार, आरोपी ने पामगढ़ में मकान खरीदने और अन्य जरूरतों के लिए महिला से आर्थिक सहायता मांगी। युवक की बातों पर विश्वास कर महिला ने अपने बैंक खातों और बीमा से प्राप्त रकम उसे दे दी। कुछ रुपये ऑनलाइन माध्यम से भेजे गए, जबकि शेष रकम नकद दी गई। इस तरह अलग-अलग किस्तों में करीब 20 से 22 लाख रुपये लेने का आरोप है।
शादी की बात आई तो बना ली दूरी
पीड़िता का आरोप है कि रुपये मिलने के बाद युवक का व्यवहार बदलने लगा। वह शादी की बात को लगातार टालता रहा। बाद में उसने महिला से बातचीत बंद कर दी और अपना मोबाइल भी बंद कर लिया। खुद को ठगा महसूस करने पर महिला ने सरकंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई।
दुर्ग के धमधा से आरोपी गिरफ्तार
मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकंडा पुलिस ने जांच शुरू की। साइबर सेल की मदद से आरोपी की लोकेशन दुर्ग जिले के धमधा क्षेत्र में मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने दबिश देकर मनोज कुमार यादव (30 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मूल रूप से जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र के धनगांव का निवासी है।
एटीएम कार्ड और मोबाइल जब्त
पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने महिला से रुपये लेने की बात स्वीकार की है। जांच में रकम का उपयोग व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्चों के अलावा गिरवी रखे सोने के आभूषण छुड़ाने में किए जाने की जानकारी सामने आई है।
पुलिस ने आरोपी के पास से एटीएम कार्ड, ऋण से संबंधित दस्तावेज और मोबाइल फोन जब्त किया है।
धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज
सरकंडा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 और 318(4) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस आर्थिक लेन-देन से संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
फिलहाल महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपों पर अंतिम निर्णय अदालत में साक्ष्यों के आधार पर होगा।





