पत्नी बनाकर साथ रखने का देता रहा भरोसा, विवाह से मुकरने पर घर से निकाला; पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर भेजा
रायगढ़। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर चलाए जा रहे 'अभियान संवेदना' के तहत रायगढ़ पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण करने के आरोपी को शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में थाना पूंजीपथरा पुलिस ने की।
पुलिस के मुताबिक, 20 वर्षीय युवती ने 7 जुलाई 2026 को थाना पूंजीपथरा में शिकायत दर्ज कराई कि अक्टूबर 2025 में सहेली के घर जन्मदिन समारोह के दौरान उसकी पहचान शेखर बघेल से हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और आरोपी ने प्रेम का इजहार करते हुए शादी करने तथा जीवनभर साथ निभाने का भरोसा दिया।
पीड़िता का आरोप है कि 22 दिसंबर 2025 को आरोपी उसे मिलने के बहाने अपने गेरवानी स्थित घर ले गया और पत्नी बनाकर रखने का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद वह लंबे समय तक विवाह का आश्वासन देकर उसके साथ संबंध बनाता रहा।
शिकायत के अनुसार, जब युवती ने शादी करने का दबाव बनाया तो आरोपी टालमटोल करने लगा। विरोध करने पर वह गाली-गलौज और मारपीट करने लगा। आखिरकार 3 जुलाई 2026 को आरोपी ने मारपीट कर युवती को घर से निकाल दिया। इसके बाद पीड़िता अपने माता-पिता के पास पहुंची और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने मामले में अपराध क्रमांक 161/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत जांच शुरू की। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद पुलिस ने आरोपी शेखर बघेल (20), निवासी ग्राम गोर्रा, हाल मुकाम गेरवानी, को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी के अपराध स्वीकार करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
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