आरंग की सालासार विहार परियोजना में नियमों का उल्लंघन मिलने पर छत्तीसगढ़ रेरा ने की सख्त कार्रवाई, बिना पंजीयन भूखंडों की बिक्री करना पड़ा महंगा
रायपुर, 22 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े नियमों की अनदेखी करना एक प्रमोटर को भारी पड़ गया। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CG-RERA) ने रायपुर जिले के आरंग स्थित सालासार विहार परियोजना में बिना रेरा पंजीयन भूखंडों की बिक्री करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर परियोजना के प्रमोटर राजीव सोनी, पिता के.एल. सोनी, पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
बिना अनुमति भूखंड बेचने का मामला आया सामने
जानकारी के अनुसार, आरंग क्षेत्र में विकसित की जा रही सालासार विहार परियोजना में जमीन को अलग-अलग भूखंडों में बांटकर उनकी बिक्री की जा रही थी। परियोजना का रेरा में आवश्यक पंजीयन नहीं कराया गया था। मामला संज्ञान में आने के बाद प्राधिकरण ने संबंधित दस्तावेजों और परियोजना की स्थिति की जांच की। जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर प्रमोटर के खिलाफ अर्थदंड लगाने का निर्णय लिया गया।
रेरा अधिनियम के तहत लगाया गया अर्थदंड
भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार, पंजीयन के दायरे में आने वाली आवासीय और प्लॉटिंग परियोजनाओं को नियमानुसार रेरा में पंजीकृत कराना अनिवार्य है। बिना पंजीयन ऐसी परियोजनाओं के भूखंडों की बिक्री और प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित है।
इन्हीं प्रावधानों की अनदेखी के मामले में प्राधिकरण ने अधिनियम की धारा 59 के तहत प्रमोटर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
जमीन खरीदने वालों के लिए जरूरी चेतावनी
इस कार्रवाई के साथ ही रेरा ने आम लोगों को संपत्ति खरीदते समय सतर्क रहने का संदेश दिया है। प्राधिकरण के अनुसार, किसी भी कॉलोनी या प्लॉटिंग परियोजना में निवेश करने से पहले उसके रेरा पंजीयन और संबंधित दस्तावेजों की जांच करना जरूरी है।
बिना पर्याप्त दस्तावेजों और वैधानिक जानकारी के जमीन खरीदने से भविष्य में खरीदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
नियमों की अनदेखी करने वालों पर रहेगी नजर
रेरा की इस कार्रवाई को प्रदेश में अवैध प्लॉटिंग और नियमों का उल्लंघन कर संचालित की जा रही रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है। प्राधिकरण का उद्देश्य संपत्ति कारोबार में पारदर्शिता बनाए रखने के साथ खरीदारों के हितों की रक्षा करना है।
रेरा ने स्पष्ट किया है कि पंजीयन संबंधी नियमों का पालन करना प्रमोटरों की जिम्मेदारी है और उल्लंघन पाए जाने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।





