ताड़ोकी थाना क्षेत्र में महिला की शिकायत पर पुलिस की कार्रवाई, मां की गैरमौजूदगी में घर में घुसकर दुष्कर्म करने का आरोप, लंबे समय तक धमकाकर उत्पीड़न करने की शिकायत, आरोपी न्यायालय में पेश

कांकेर, 21 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर कांकेर जिले में एक महिला से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। अंतागढ़ क्षेत्र के ताड़ोकी थाना इलाके में रहने वाली महिला ने एक युवक पर घर में अकेला पाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने और घटना का खुलासा करने पर हत्या की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी जितेन्द्र साहू (34 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।


मां के घर से बाहर जाने पर वारदात को अंजाम देने का आरोप

जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने 17 अक्टूबर 2026 को ताड़ोकी थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में महिला ने बताया कि ग्राम ताड़ोकी निवासी जितेन्द्र साहू मोबाइल फोन के माध्यम से उसके संपर्क में आया था।

पीड़िता के मुताबिक, 25 नवंबर 2025 को उसकी मां घरेलू सामान खरीदने के लिए भानुप्रतापपुर गई हुई थी। इसी दौरान आरोपी कथित तौर पर घर में जबरन दाखिल हुआ और उसके साथ दुष्कर्म किया।

महिला ने आरोप लगाया कि घटना के समय घर में उसकी मां मौजूद नहीं थी। आरोपी ने इसी परिस्थिति का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया।


जान से मारने की धमकी देकर चुप रहने का बनाया दबाव

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि पहली घटना के बाद भी आरोपी कथित तौर पर उसकी मां की अनुपस्थिति में घर पहुंचता था और उसके साथ जबरदस्ती करता था।

महिला का आरोप है कि आरोपी ने घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। लगातार धमकियों के कारण वह भयभीत थी और लंबे समय तक किसी को घटना के बारे में नहीं बता सकी।

आखिरकार महिला ने हिम्मत जुटाकर पुलिस से शिकायत की और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की।


शिकायत के आधार पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज

महिला की लिखित शिकायत मिलने के बाद ताड़ोकी थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपराध क्रमांक 12/2026 दर्ज किया।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1), 64(2) और 351(2) के तहत मामला कायम किया है।

इसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और उसकी गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कार्रवाई की।


मुखबिर की सूचना पर आरोपी के घर पहुंची पुलिस

मामला दर्ज होने के बाद पुलिस टीम आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी अपने गांव में मौजूद है।

सूचना के आधार पर पुलिस टीम ग्राम ताड़ोकी पहुंची और आरोपी के घर पर दबिश दी। पुलिस ने जितेन्द्र साहू को हिरासत में लेकर मामले से संबंधित आवश्यक कार्रवाई की।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान जितेन्द्र साहू (34 वर्ष), पिता मुरली प्रसाद साहू, निवासी ग्राम ताड़ोकी के रूप में हुई है।


19 अक्टूबर को गिरफ्तार कर न्यायालय में किया पेश

ताड़ोकी पुलिस ने आरोपी जितेन्द्र साहू को 19 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं।

इसके बाद आरोपी को भानुप्रतापपुर स्थित न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आगे की विवेचना शुरू कर दी है।

मामले में आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच जारी है। आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के तहत किया जाएगा।


धमकी और उत्पीड़न की शिकायत तत्काल पुलिस को देने की अपील

इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के अपराध, धमकी या उत्पीड़न की स्थिति में भयभीत होकर चुप न रहें।

पुलिस का कहना है कि ऐसी घटनाओं की जानकारी समय पर संबंधित थाने में देने से आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने में मदद मिलती है।


मामले की आगे की जांच जारी

फिलहाल ताड़ोकी पुलिस पीड़िता की शिकायत और अन्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है।

पुलिस आरोपी के खिलाफ दर्ज अपराध से जुड़े साक्ष्यों और घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है। आरोपी को न्यायालय में पेश किए जाने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

जांच और न्यायिक कार्यवाही के बाद ही मामले से संबंधित सभी तथ्यों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।