बिलासपुर। शहर के जरहाभाठा मंदिर चौक स्थित एक पेट शॉप पर वन विभाग ने छापेमार कार्रवाई करते हुए चार प्रतिबंधित इंडियन रूफ्ड टर्टल (कछुए) बरामद किए हैं। मामले में दुकान संचालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत कार्रवाई की गई है। न्यायालय में पेशी के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, राज्य उड़नदस्ता दल को सूचना मिली थी कि उक्त पेट शॉप में प्रतिबंधित प्रजाति के कछुओं की अवैध खरीद-फरोख्त की जा रही है। सूचना की पुष्टि के लिए विभाग ने पहले एक वन कर्मचारी को ग्राहक बनाकर दुकान पर भेजा। कर्मचारी ने तय कीमत पर एक कछुआ खरीद लिया, जिसके बाद टीम ने तत्काल छापा मार दिया।

संयुक्त कार्रवाई राज्य उड़नदस्ता और बिलासपुर वन परिक्षेत्र की टीम ने वन परिक्षेत्र अधिकारी यशपाल वर्मा के नेतृत्व में की। तलाशी के दौरान दुकान से चार इंडियन रूफ्ड टर्टल बरामद हुए, जिन्हें जब्त कर लिया गया। इसके साथ ही दुकान संचालक दीपक लाल चंदानी, निवासी सिंधी कॉलोनी, को हिरासत में लेकर वन परिक्षेत्र कार्यालय लाया गया।

अनुसूची-1 में शामिल है यह प्रजाति

वन विभाग ने बताया कि इंडियन रूफ्ड टर्टल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची-1 में शामिल संरक्षित प्रजाति है। ऐसे वन्यजीवों की खरीद, बिक्री या व्यापार पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद कुछ स्थानों पर अवैध रूप से इनकी तस्करी और बिक्री की शिकायतें मिल रही हैं, जिन पर विभाग लगातार नजर रखे हुए है।

अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पहले आरोपी से ग्राहक बनकर संपर्क किया गया। बातचीत के दौरान उसने न केवल कछुओं की उपलब्धता की पुष्टि की, बल्कि जरूरत के अनुसार अधिक संख्या में उपलब्ध कराने की भी बात कही। इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

इस अभियान में राज्य उड़नदस्ता दल के साथ बिलासपुर वन परिक्षेत्र के परिक्षेत्र सहायक मुकेश साहू, लोकमणि त्रिपाठी, परिसर रक्षक कलेश पाल और अंशुज मानिकपुरी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहे।