पेंड्रा। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के संविदा शिक्षक अमित शर्मा को नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे एक दिन पहले ही शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षक को सेवा से बर्खास्त कर दिया था। छात्रा के बयान और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की है।


पहले अपहरण और बंधक बनाने का मामला, जांच में सामने आए गंभीर आरोप

पुलिस के अनुसार, शुरुआत में छात्रा के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी शिक्षक बहाने से छात्रा को अपने घर ले गया और कई घंटों तक वहां रोके रखा। इस शिकायत के आधार पर पहले बंधक बनाने का मामला दर्ज किया गया। बाद में पीड़िता के बयान और जांच के दौरान दुष्कर्म के आरोप सामने आने पर पुलिस ने केस में नई धाराएं जोड़ दीं।


आरोपी शिक्षक घर से गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, सतना निवासी अमित शर्मा विद्यालय में संस्कृत विषय के संविदा शिक्षक के रूप में कार्यरत था। आरोप है कि उसने अपनी ही नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।


जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2) और 65(1) के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद पेंड्रा पुलिस ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।


शिक्षा विभाग ने पहले ही की थी बर्खास्तगी

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने कलेक्टर की स्वीकृति के बाद आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया था। विभागीय आदेश में कहा गया कि आरोपी का आचरण शिक्षकीय गरिमा और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के विपरीत है, इसलिए उसे सेवा में बनाए रखना उचित नहीं माना गया।