बिलासपुर। नए शैक्षणिक सत्र के शुरू होते ही बिलासपुर पुलिस ने स्कूल वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रजनेश सिंह के निर्देश पर यातायात पुलिस ने जिले के सभी स्कूलों, बस संचालकों और अभिभावकों के लिए विस्तृत सुरक्षा परामर्श जारी किया है। इसमें स्कूल बसों के संचालन से जुड़े सभी सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रामगोपाल करियारे ने बताया कि जिले में 400 से अधिक स्कूल वाहन संचालित हो रहे हैं। विद्यार्थियों की सुरक्षित आवाजाही को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूल बसों में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए उच्चतम न्यायालय की ओर से जारी 18 बिंदुओं वाले दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश स्कूल प्रबंधन को दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक स्कूल बस का रंग पीला होना चाहिए। इसके अलावा बस में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, प्राथमिक उपचार किट, अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन निकास, स्पीड गवर्नर और वाहन की फिटनेस संबंधी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहनी चाहिए।

यातायात पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्कूल बस चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस, निर्धारित अनुभव और पुलिस सत्यापन होना जरूरी है। बसों में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने, सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने या निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों के स्कूल वाहन की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी रखें और किसी भी प्रकार की लापरवाही दिखाई देने पर तत्काल यातायात पुलिस को सूचित करें। नए शिक्षा सत्र में बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है।